भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व नोट प्रतिबंध के समय पेश किये गये या महात्मा गांधी नई श्रृंखला के हिस्से के रूप में पेश किये गये सभी नोटों के लिए नये राज-पत्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये है.
इसके साथ ही RBI ने विमुद्रीकरण के बाद जारी किये गये 2000 रुपये या 200 रूपये मूल्यवर्ग नोटों के आदान-प्रदान पर स्पष्टता की कमी को समाप्त कर दिया है, अब तक, 5, 10, 20, 50, 100 और 500 रूपये के मूल्यवर्ग के नोटों के खराब, क्षतिग्रस्त या विकृत होने के संबंध में स्पष्ट नियम थे, लेकिन नागरिको को 200 रुपये और 2000 रूपये के नोट्स की हानि के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा उनके विनिमय के लिए अभी तक संशोधन नहीं किया गया था.
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट रिफंड) नियम पहले केवल 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों को निर्दिष्ट करता था. 2000 रूपये और 200 रुपये (क्रमशः नवंबर 2016 और सितंबर 2017 में जारी) के नोट आकार में अंतर के कारण पुराने नियमों द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था.
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट रिफंड) संशोधन नियम, 2018 के अनुसार,2000 के क्षतिग्रस्त नोट के लिए "नोट के सबसे बड़े टुकड़े का अविभाजित क्षेत्र" पूर्ण धनवापसी के लिए 88 वर्ग सेमी होना चाहिए, और आधी धनवापसी के लिए 44 वर्ग सेमी होना चाहिए. 2000 रुपये का नोट आयाम में 109.56 वर्ग सेमी है. 200 रुपये की क्षतिग्रस्त क्षति के लिए, पूर्ण धनवापसी के लिए मानदंड 78 वर्ग सेमी है, और आधी धनवापसी के लिए 39 वर्ग सेमी है.
नोटों के प्रकार के बारे में जानें:
1. सरकारी नोट: इसका अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी नोट या केंद्र सरकार की आपूर्तिकृत बैंक द्वारा जारी नोट, बशर्ते कि इस तरह के नोट के संबंध में मूल्य का भुगतान देयता बैंक द्वारा तैयार की गई है और इसे बैंक द्वारा ले लिया गया है.
2.अपूर्ण नोट: इसका अर्थ है कि कोई भी नोट, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, विलुप्त, संकुचित, धोया गया, परिवर्तित या अस्पष्ट है लेकिन इसमें एक विकृत नोट शामिल नहीं है.
3. विकृत नोट: इसका अर्थ है कि एक नोट इसमें एक हिस्सा गुम है या जो दो से अधिक टुकड़ों से बना है.
4. बेमेल नोट:इसका अर्थ है एक विचलित नोट जिसे किसी भी नोट के आधे नोट और एक दुसरे नोट के आधा नोट में में शामिल करके बनाया गया है,
5. गंदे नोट:इसका अर्थ है कि एक नोट जो उपयोग के कारण गंदे हो गया है और इसमें एक टुकड़ा चिपकाना भी शामिल है जो दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं, और पूरे नोट को बनाते हैं
5. गंदे नोट:इसका अर्थ है कि एक नोट जो उपयोग के कारण गंदे हो गया है और इसमें एक टुकड़ा चिपकाना भी शामिल है जो दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं, और पूरे नोट को बनाते हैं
स्रोत- दि हिंदू बिजनेस लाइन
Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- उर्जित पटेल-आरबीआई के 24 वें गवर्नर,
- मुख्यालय- मुंबई,
- स्थापना- 1 अप्रैल 1935, कोलकाता .
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